खबरों की खबर: एससी-एसटी आरक्षण के उप वर्गीकरण की ज़रूरत पर सुप्रीम सुनवाई
प्रकाशित: फ़रवरी 07, 2024 10:41 PM IST | अवधि: 36:14
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सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि जिन जातियों को लाभ मिला, उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए. आरक्षण का लाभ मिल गया हो तो उस वर्ग को अति पिछड़ों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को ये सवाल किया.