बच्‍चों के खिलाफ यौन अपराध में स्किन टू स्किन कॉन्‍टैक्‍ट जरूरी नहीं: पॉक्‍सो कानून पर SC का फैसला

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  • प्रकाशित: नवम्बर 18, 2021
बच्‍चों के खिलाफ यौन अपराध पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. दरअसल यौन इच्‍छा से बच्‍चों के यौन अंगों को छूना पॉक्‍सो के तहत अपराध है. पॉक्‍सो एक्‍ट के तहत बेहद सख्‍त सजा का प्रावधान है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में स्किन टू स्किन कॉन्‍टैक्‍ट जरूरी नहीं है. यह मामला तब उठा था जब बॉम्‍बे हाईकोर्ट में ऐसा कहा गया था कि स्किन टू स्किन कॉन्‍टैक्‍ट जरूरी है.

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