बुलडोजर मामला : उम्मीद है अधिकारी कानून के अनुसार काम करेंगे - SC
प्रकाशित: जून 16, 2022 07:59 PM IST | अवधि: 2:56
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हिंसा के आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल दिया है. कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि तोड़फोड़ कानून की प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए. सरकार का संवेदनशील होना जरूरी है.