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IT एक्ट की धारा 66A रद्द, फिर भी दर्ज हुए केस, SC ने जताई हैरानी

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सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट की धारा 66A रद्द होने के बाद भी मामले दर्ज होने को लेकर नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 66A रद्द होने के बावजूद इस धारा के तहत केस दर्ज होना चौंकाने वाला, आश्चर्यजनक और परेशानी भरा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह बेहद हैरानी भरा मामला है. हम इसको लेकर कोई कदम उठाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह जवाब दो हफ्ते में देने को कहा गया है.



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