सुप्रीम कोर्ट ने कहा- NDPS ऐक्ट में पुलिस को दिया बयान सबूत नहीं

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  • प्रकाशित: अक्टूबर 29, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि NDPS एक्ट की धारा 53 के तहत एक पुलिस अधिकारी को दिया गया इकबालिया बयान एक सबूत के रूप में स्वीकार्य बयान नहीं होगा. इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए एक अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए ध्यान में नहीं लिया जा सकता.

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