सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार विवादित बयान पर निर्माण कराने के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण करें. कोर्ट ने विवादित जमीन को हिंदुओं को देने का फैसला किया है. साथ ही कहा गया है कि मस्जिद के लिए मुसलमानों को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाएगी.