सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 24 घंटे का समय दिया है कि वह बताए कि जब तक केंद्र सरकार राजद्रोह कानून की समीक्षा कर रही है तब तक उन लोगों का क्या होगा जिन पर पहले ही इस कानून के तहत केस दर्ज हैं. साथ ही आगे इस कानून के तहत लोगों पर एफआईआर दर्ज हो सकेगी या नहीं?