इलेक्टोरल बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानि चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक बताया और इसे रद्द कर दिया. साथ ही कोर्ट ने कहा कि कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.