कानून की बात : SC ने कहा - यह गलत धारणा कि यौन रूप से सक्रिय महिला से रेप नहीं हो सकता

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  • प्रकाशित: अक्टूबर 31, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्‍पीड़न की शिकार महिलाओं को लेकर बड़े निर्देश जारी किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि महिलाओं के साथ टू फिंगर टेस्‍ट गलत है और नहीं होना चाहिए. साथ ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें चेतावनी भी दी है. इस बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव. 

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