लोकसभा चुनाव के बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर सुनवाई हुई. विपक्ष के द्वारा दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. विपक्ष की मांग थी कि 50 फीसदी वीवीपैट पर्चियों की ईवीएम से मिलान का आदेश चुनाव आयोग को दिया जाए..याचिका को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अदालत इस मामले को बार-बार क्यों सुने.