मणिपुर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट पर सवाल उठाए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सिफारिश करने का आदेश देने की शक्ति मणिपुर हाईकोर्ट के पास नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट नहीं बल्कि राष्ट्रपति के पास जनजाति को एसटी के रूप में पहचानने का अधिकार है.