"12% ब्‍याज सहित लौटाएं रकम, नहीं कटेगा कोई टैक्‍स": सुपरटेक ट्विन टॉवर केस में SC का आदेश

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  • प्रकाशित: जनवरी 22, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक एमरेल्‍ड ट्विन टावर में फ्लैट खरीदने वाले सभी लोगों को पहले के फैसले के मुताबिक 12 फीसदी ब्‍याज सहित रिफंड करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि रिफंड में कोई टैक्‍स नहीं काटा जाएगा. अदालत ने यह भी कहा कि उन खरीदारों को भी रिफंड दिया जाएगा, जो अवमानना की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं. सुपरटेक रिफंड में टीडीएस काट रहा था.

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