सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रेप पीड़िता के गर्भपात के मामले में आज अहम फैसला सुनाया है कि नाबालिग रेप पीड़िता का गर्भपात होगा. कोर्ट ने पीड़िता को 30वें हफ्ते में गर्भ गिराने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि ये रेप का मामला है और साथ ही पीड़िता 14 साल की है. इस असाधारण मामले को देखते हुए गर्भपात की इजाजत दी जाती है.