निर्भया गैंगरेप-हत्या मामले (Nirbhaya Case) के दोषी विनय कुमार शर्मा (Vinay Kumar Sharma) को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस आर बानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने यह फैसला सुनाया. पीठ ने कहा कि हमने सारी फाइलें देखकर ही विचार किया है. यह दलीलें खारिज की जाती हैं कि राष्ट्रपति ने सारे दस्तावेज नहीं देखे. यह भी खारिज किया जाता है कि उप-राज्यपाल ने फाइल पर साइन नहीं किए.