सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को फैसला सुनाया कि ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का सेवा विस्तार अवैध है. कोर्ट ने संजय मिश्रा को 31 जुलाई तक ED निदेशक के पद पर रखने को कहा है. कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर के तौर पर कार्यकाल को घटा दिया. अब संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक ही रहेगा, जबकि उन्हें 18 नवंबर को रिटायर होना था. तीसरी बार केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाया था.