सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में सभी माइनिंग लीज रद्द कर दी है. कोर्ट ने कहा कि 15 मार्च के बाद कोई भी कंपनी माइनिंग नहीं करेगी. गोवा सरकार को नए कानून के तहत नई लीज के लिए फिर से नीलामी करनी होगी. साथ ही पर्यावरण मंत्रालय को नया पर्यावरण एनओसी देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इन माइनिंग कंपनियों से रकम वसूलने के लिए सरकार को चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक एसआईटी बनाने को कहा है.