ओबीसी आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिए जाने का आदेश दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आरक्षण 50 प्रतिशत से ऊपर नहीं होना चाहिए.
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