खान सर की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार, कोचिंग विवाद में कोर्ट का फैसला

पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज (KGS) कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर हुई हिंसक झड़प और फायरिंग मामले में पटना कोर्ट ने खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है. अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है. खान के तीन सहयोगियों की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है. 25 जून को होने वाली अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी. कोर्ट ने पुलिस को अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया. वहीं पुलिस ने अपडेटेड केस डायरी भी कोर्ट में सबमिट कर दी है. बता दें कि 9 जून को पिछली सुनवाई में पटना व्यवहार न्यायालय ने खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी. शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है.

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