Service charge in Restaurants: होटल और रेस्टोरेंट द्वारा लिए जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. होटल और रेस्तरां संगठन ने मार्च महीने में दिल्ली हाई कोर्ट के आए आदेश के खिलाफ सुनवाई की मांग की. उनका कहना है कि सर्विस चार्ज ना लेने से उन्हें नुकसान हो रहा है. इससे पहले सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने 2022 में अपने एक आदेश में कहा था कि, होटल या रेस्तरां खाने के बिल में डिफ़ॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड सकते. साथ ही कहा था कि किसी अन्य नाम से सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सर्विस चार्ज का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं करेगा. सर्विस चार्ज स्वैच्छिक, वैकल्पिक होना चाहिए.