सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फ़ैसला देते हुआ SC/ST आरक्षण के भीतर सब कोटा बनाए जाने को लेकर अहम आदेश दिया. सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने आदेश दिया कि राज्य सरकारों को ये अधिकार है कि वे पढ़ाई और नौकरी दोनों में सब-कैटेगरी बनाकर आरक्षण के प्रावधान को लागू कर सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को व्यवस्था दी कि राज्यों को आरक्षण में एससी और एसटी श्रेणी का उप वर्गीकरण करने का अधिकार होगा. यूपी सरकार में मंत्री संजय निशाद ने इस फैसले को बताया पिछड़े वर्गों के लिए फायदेमंद.