चुनाव सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि चुनाव में नामांकन के वक्त प्रत्याशी अपनी, जीवनसाथी और आश्रितों की आय के स्रोत का भी खुलासा करेगा. अब चुनाव लड़ने वालों को ये भी बताना होगा कि उनके परिवारवालों की कमाई का जरिया क्या है. अब प्रत्याशियों को नामांकन के हलफनामे में सिर्फ चल अचल संपत्ति का ब्यौरा ही नहीं देना. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नामांकन के वक्त प्रत्याशी अपनी, जीवनसाथी और आश्रितों की आय के स्रोत का भी खुलासा करेगा. हालांकि कोर्ट ने अयोग्यता के कुछ अन्य मुद्दों पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि ये कानून में संशोधन का मुद्दा है, संसद पर छोड़ा जाता है.