एसिड पीड़ितों का मुफ़्त हो इलाज, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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  • प्रकाशित: अप्रैल 10, 2015
एसिड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी प्राइवेट अस्पतालों को आदेश दिए हैं कि वो एसिड अटैक के पीड़ि‍तों का इलाज मुफ़्त में करें। कोर्ट ने ये भी कहा कि इलाज का मतलब सिर्फ़ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं बल्कि reconstructive surgery, दवा, खाना और अस्पताल में बेड तमाम खर्चे भी उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को ये सुनिश्चि‍त करने को कहा है कि ये इलाज पीड़ितों को मुफ़्त मिले।

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