Breaking News: रीब छात्र के भविष्य के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आया है. कोर्ट ने IIT धनबाद को छात्र को दाखिला देने का आदेश दिया है. समय पर 17,500 रुपये की फीस नहीं भर पाने के कारण उसका दाखिला नहीं हो पाया था. कोर्ट ने कहा कि प्रतिभाशाली छात्रों को निराश नहीं किया जाना चाहिए. CJI डी.वाई चंद्रचूड़ ने अदालत में मौजूद छात्र को कहा, 'ऑल द बेस्ट... अच्छा करिए'