नेशनल रिपोर्टर : SC ने भी LG को ही माना 'दिल्ली का बॉस'
प्रकाशित: नवम्बर 02, 2017 10:00 PM IST | अवधि: 16:28
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दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल के मामले में दिल्ली सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार से अपने प्रारम्भिक विचार बताए. कोर्ट ने कहा कि प्रावधान के मुताबिक उपराज्यपाल को संविधान ने प्रमुखता दी है.