सीबीआई जज लोया की मौत की जांच वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये प्राकृतिक मौत थी और इसकी जांच की जरूरत नहीं है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका का दुरुपयोग किया है और न्यायपालिका की छवि को खराब करने की कोशिश की है.