स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट से चुनावी बॉन्ड (Electoral Bonds) की जानकारी देने के लिए 30 जून तक की मोहलत मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था. शीर्ष अदालत ने SBI को 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा था.