चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, वो किसी ने सोचा तक नहीं था. ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दर्ज हो गया था. सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में धांधली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए रिटर्निंग अफसर अनिल मसीह को बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का दोषी माना. देखें पूरी रिपोर्ट.