POCSO के तहत दोषी शख्स को दया याचिका दायर करने की अनुमति नहीं मिलना चाहिए: राष्ट्रपति
प्रकाशित: दिसम्बर 06, 2019 07:30 PM IST | अवधि: 0:44
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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के लिए कड़े POCSO अधिनियम के तहत दोषी पाए गए किसी को भी दया याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. राजस्थान के सिरोही में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, "महिला सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है. POCSO अधिनियम के तहत बलात्कार के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए. संसद को दया याचिकाओं की समीक्षा करनी चाहिए."