राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि नाबालिगों को यौन शोषण से बचाने के लिए कड़े POCSO अधिनियम के तहत दोषी पाए गए किसी को भी दया याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. राजस्थान के सिरोही में एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, "महिला सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है. POCSO अधिनियम के तहत बलात्कार के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए. संसद को दया याचिकाओं की समीक्षा करनी चाहिए."