केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Ministry of Health) और फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने बनाई नई नीति. इस नीति में DGFT(डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड) से भी संपर्क किया गया और उनसे सुझाव लिए गए हैं. विदेश (Foreign) में दवाई भेजने से पहले दवाई की टेस्टिंग रीजनल या सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब में की जाएगी.