लाभ का पद तब होता है जब लाभ मिला हो : सौरभ भारद्वाज

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  • प्रकाशित: जनवरी 19, 2018
आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद के मामले में चुनाव आयोग ने अयोग्य करार दिया है. इस मामले में पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आई है. पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चुनाव आयोग ने उनका पक्ष नहीं सुना. उन्‍होंने ने कहा कि इन विधायकों को एक रुपये का वेतन भी नहीं दिया गया. पार्टी ने कहा कि विधायकों की गवाही नहीं हुई. विधायकों ने अपने सबूत नहीं रखे. पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग में गुजरात काडर के अधिकारी हैं. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाया कि अपने जन्मदिन 23 जनवरी के पहले यह फैसला किया है. उन्होंने कहा कि इस तारीख से पहले ज्योति ने यह फैसला दिया है. सोमवार को ज्योति रिटायर हो रहे हैं.

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