हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम को भी असंवैधानिक माना है. साथ ही यह भी कहा है कि यह अधिनियम बेहद खतरनाक है.