प्राइवेट नौकरी में 75 फीसदी आरक्षण नहीं, हरियाणा सरकार को बड़ा झटका

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  • प्रकाशित: नवम्बर 17, 2023
हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने प्राइवेट  नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने हरियाणा स्‍थानीय उम्‍मीदवारों का रोजगार अधिनियम को भी असंवैधानिक माना है. साथ ही यह भी कहा है कि यह अधिनियम बेहद खतरनाक है. 

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