महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार को लेकर नई नियमावली बनाई है। इसमें बार बाला को छूने पर छह महीने जेल की बात है। वहीं रिहायशी इलाकों में डांस बार को अनुमति नहीं दी जाएगी। ये भी कहा गया है कि स्कूल या धार्मिक स्थल से एक किलोमीटर के दायरे में डांस बार नहीं चल सकते हैं।