लोकतंत्र के मंदिर संसद के निचले सदन लोकसभा में गुरुवार को एक और अहम बिल को मंजूरी मिल गई। ये बिल है जुविनाइल जस्टिस एक्ट। इस बिल में बदलाव कर अहम प्रावधान लाया गया है, जिसके तहत 18 की बजाए 16 साल की उम्र से ही किशोरों पर सामान्य अदालतों में मुकदमा चल सकेगा। हालांकि बिल को राज्यसभा की मंज़ूरी का इंतजार है।