#MeToo कैंपेन में कई महिला पत्रकारों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे विदेश राज्यमंत्री एमजे अकबर (MJ Akbar) ने महिला पत्रकार प्रिया रमानी (Priya Ramani) के ख़िलाफ़ मानहानि का केस दायर किया है. आपराधिक मानहानि की धारा IPC 499, 500 के तहत उन्होंने अपने वकील के ज़रिए ये केस दायर किया है. इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर दो साल तक की सज़ा का प्रावधान है. एक दिन पहले विदेश से लौटने के बाद एमजे अकबर ने कानूनी कार्रवाई की बात कही थी. एक लिखित बयान में ख़ुद को बेकसूर बताते हुए अकबर ने आरोपों को पूरी तरह गलत और मनगढ़ंत बताया है. अकबर ने कहा, झूठ के पैर नहीं होते लेकिन उसमें ज़हर होता है जिसे उन्माद में बदला जा सकता है.