Supreme Court On SC-ST Reservation: आरक्षण पर 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले पर आज बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने असहमति जताई. उन्होंने कहा हमारी पार्टी हालिया फैसले से पूरी तरह असहमत है. शीर्ष अदालत ने इससे पहले 2004 में फैसला सुनाया था, तब उन्होंने उप वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी थी. अब फैसला पलट दिया है. इससे बहुत दिक्कत होगी. केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव होगा. क्योंकि अब तक यह शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास थी, मगर अब राज्यों के पास यह शक्ति आ जाएगी. अब राज्य सरकारों को जिस वोट बैंक से लाभ मिलेगा, उसे आरक्षण देंगे और इस तरह एससी-एसटी को मिल रहा आरक्षण खत्म हो जाएगा.