दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने बाल विवाह को बलात्कार बताते हुए एक व्यक्ति को सजा सुनाई है. कोर्ट ने 13 वर्ष की नाबालिग से शादी करने और बलात्कार करने के लिए आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई साथ ही पीड़िता को पुनर्वास के लिए 10.5 लाख रुपये का मुआवजा भी देने का आदेश दिया.