उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक मकान की सीलिंग तोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी पर नाराज़गी जताई और कहा कि उन्होंने कानून हाथ मे लेकर गलत किया. हालांकि कोर्ट ने तिवारी पर बिना कार्रवाई अदालत की अवमानना का केस बंद कर दिया है.