लोकसभा में CEC (Chief Election Commissioners) और अन्य चुनाव आयुक्त ( Election Commissioners) बिल को पास कर दिया है. नए कानून में सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया है. विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह बिल सरकार को शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति पर अधिक अधिकार देता है और ये साफ तौर पर चुनाव निकाय की स्वायत्तता से समझौता करने जैसा है.