आज हम बात करेंगे Delhi में सरकार और एलजी के अधिकारों को परिभाषित करने वाले GNCTD Bill पर. इस बिल के बाद दिल्ली में किसी भी कामकाज, कानून पर निर्वाचित सरकार फैसले लेने को तो स्वतंत्र होगी पर आखिरी मुहर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही लगाएंगे. AAP सरकार इसका तीखा विरोध कर रही है. बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में यह कामकाज की गति को काफी तेज कर देगा. BJP ने 2-3 चुनाव में भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था. लेकिन सवाल है कि क्या एलजी को अधिकार मिलने से उनकी कोई जवाबदेही होगी? हालांकि दुनिया भर में राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारों की बात करें तो ब्रिटेन, अमेरिका, मैक्सिको समेत ज्यादातर देशों में केंद्र सरकार के हाथों में ही पूरी शक्तियां हैं.