कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) के खिलाफ जमीन घोटाले का केस चलेगा. कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने मंगलवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को बरकरार रखते हुए सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने कहा, "याचिका में जिन बातों का जिक्र है, उसकी जांच जरूरी है. जमीन घोटाला केस (MUDA Land Scam Case) में CM का परिवार शामिल है, इसलिए उनकी याचिका खारिज की जाती है." इस बीच BJP ने सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है.