केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि नग्नता और अश्लीलता में फर्क है. अर्धनग्न शरीर पर पेंटिंग के मामले में रेहाना फातिमा को अदालत ने बरी कर दिया है. अदालत ने कहा कि ऐसी निर्दोष कलात्मक अभिव्यक्ति को किसी भी रूप में यौन क्रिया से जोड़ना क्रूर था.
Advertisement