हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के अनुसार सोमवार को कर्नाटक के स्कूलों में प्रवेश से पहले ही छात्राओं से हिजाब उतारने के लिए कहा गया. आदेश के अनुसार, (पिछले सप्ताह बंद किए जाने के बाद) स्कूलों को खोला जा सकता है, लेकिन किसी भी तरह के धार्मिक परिधान पहने जाने की अनुमति नहीं होगी.