कर्नाटक के लोगों को अब आईसीयू वार्ड के लिए भी लग्ज़री टैक्स भरना होगा। आईसीयू वार्ड के बिस्तर का चार्ज एक हज़ार रुपये से ज़्यादा होने पर मरीज़ों को 8 फ़ीसदी का लग्ज़री टैक्स चुकाना होगा। सरकार ने इसके लिए कर्नाटक टैक्स ऑन लग्ज़री ऐक्ट 1979 का हवाला दिया है।