कानून की बात; CJI ने क्यों कहा, क्या बच्चे को मारने का आदेश दे दें?, बता रहे हैं आशीष भार्गव

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  • प्रकाशित: अक्टूबर 12, 2023
भ्रूण का गर्भपात कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि हम न्यायिक आदेश के तहत भ्रूण को मौत के घाट उतारने के लिए नहीं कह सकते. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने की. इस बेंच में CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदी वाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं. 

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