दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है. एसजी ने इस मामले में कहा कि इन पदों पर केवल गलत तरीके से नियुक्त व्यक्ति ही नियुक्त किए गए हैं. विधायकों के पति-पत्नी, आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम पर लगाया गया था.