EWS को दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है. संविधान पीठ ने 3: 2 के बहुमत से संवैधानिक और वैध करार दिया है. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने बहुमत का फैसला दिया और 2019 का संविधान में 103 वां संशोधन संवैधानिक और वैध करार दिया गया है. इस पर देखें आशीष भार्गव की रिपोर्ट.