कानून की बात : SC ने 3:2 बहुमत से कहा, EWS कोटा संविधान से छेड़छाड़ नहीं, बता रहे हैं आशीष भार्गव
प्रकाशित: नवम्बर 07, 2022 02:04 PM IST | अवधि: 6:18
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EWS को दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है. संविधान पीठ ने 3: 2 के बहुमत से संवैधानिक और वैध करार दिया है. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने बहुमत का फैसला दिया और 2019 का संविधान में 103 वां संशोधन संवैधानिक और वैध करार दिया गया है. इस पर देखें आशीष भार्गव की रिपोर्ट.