COVID-19 वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा देते हुए कहा है कि COVID-19 वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं है और ना ही किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरूद्ध वैक्सीनेशन के लिए मजबूर किया जा सकता है. केंद्र ने कहा कि वैक्सीनेशन कोई जनादेश नहीं है.