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दिल्ली के परिवहन मंत्री बोले, 'जरूरत पड़ने पर कम होगा वाहनों का जुर्माना'

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दिल्ली में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत तय जुर्माने की राशि जरूरत पड़ने पर कम की जाएगी. मोटर व्हीकल एक्ट में 61 ऑफेंस हैं जिनमें से 27 मामलों में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती लेकिन 34 मामलों में कंपाउंडिंग एमाउंट में रिलीफ मिल सकती है. यह बात आज दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने NDTV से कही. कैलाश गहलोत ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर अभी हम जांच कर रहे हैं, जरूरत पड़ी तो चालान का एमाउंट कम करेंगे. गुजरात मैं चालान का एमाउंट कम करने की खबर आई है लेकिन उसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है



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