उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला ने रविवार को कहा कि शीर्ष अदालत को विवादों पर फैसला करते समय केवल ‘‘कानून के शासन’’ को ध्यान में रखना होता है क्योंकि ‘‘न्यायिक फैसले जनता की राय के प्रभाव का प्रतिबिंब नहीं हो सकते.
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