Jagdeep Dhankhar On Constitution: आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक उद्घाटन के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ ने दृढ़ता से कहा कि “संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल भारतीय संसद के पास है और कुछ मामलों में, राज्य विधानसभाओं के पास भी। किसी अन्य संस्था को इसे बदलने का अधिकार नहीं है, न्यायपालिका को भी नहीं। संविधान न्यायपालिका को संशोधन करने या संसद द्वारा पारित संशोधनों को निष्प्रभावी करने की शक्ति नहीं देता।